जन्म-मृत्यु का पंजीकरण कानूनी रूप से अनिवार्य, चिकित्सा अधिकारी ने क्या कहा?

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (20 जनवरी 2024): गौतमबुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुनील शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे एवं घटित होने वाली प्रत्येक मृत्यु का पंजीकरण कानूनन रूप से अनिवार्य है। यह आपके और हमारे संयुक्त प्रयास से ही संभव है। शत-प्रतिशत पंजीकरण भावी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं अन्य योजनाओं को बनाने का मुख्य आधार है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति आगे आए और पंजीकरण में सहयोग करें। उन्होंने बताया कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कानूनी रूप से अनिवार्य है, पंजीकरण 21 दिन के अंदर कराकर निशुल्क प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण उसके घटित होने के स्थान पर स्थानीय रजिस्टर (जन्म-मृत्यु) से करायें, राजकीय चिकित्सालय में प्रसव उपरांत डिस्चार्ज के समय जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। जन्म का पंजीकरण बच्चे का अधिकार है।

उन्होंने जन्म पंजीकरण के लाभ के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि रजिस्टार द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र जन्मतिथि विधिक प्रमाण है एवं स्कूल प्रवेश, राशन कार्ड में शिशु का नाम चढ़ाने, बीमा पॉलिसी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट बनवाने, सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाओं में प्रवेश, मतदान का अधिकार एवं चुनाव उम्मीदवारी, स्वयं विवाह का अधिकार प्राप्त करने, बाल विवाह एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार के विवादों के निपटारे हेतु तथा अन्य उद्देश्य जहां आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो, के लिए यह अत्यंत आवश्यक है।

इसी प्रकार मृत्यु पंजीकरण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु तिथि का प्रमाण है, उत्तराधिकारी सिद्ध करने हेतु, संपत्ति बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा के लाभों पर दावा एवं प्रमाणित करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।