टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (24 मार्च 2024): गौतमबुद्ध नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 26 अप्रैल 2024 को मतदान होना है। इसके लिए मतदान से 48 घंटे पहले की अवधि में अर्थात 24 अप्रैल 2024 को शाम 06 बजे के बाद से गौतमबुद्ध नगर निर्वाचन क्षेत्र में राजनैतिक दलों व उनके प्रत्याशियों द्वारा किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियों व किसी भी प्रकार के अभियानों पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि चुनाव प्रचार अभियान की समाप्ति के बाद निर्वाचन क्षेत्र के सभी सहायक रिटर्निग ऑफिसर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी बाहरी राजनैतिक पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस दौरान निर्वाचन क्षेत्र छोड़ दें और इसके लिए मतदान से पहले चुनाव प्रचार पर रोक संबंधी आयोग के निर्देश को सभी राजनैतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के ध्यान में लाना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव क्षेत्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, और वायरलेस सेट को लेकर रोक लगाई है। मतदान केंद्रों में पीठासीन अधिकारी अपने फोन साइलेंट मोड में ले जा सकेंगे।
आपको बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए निर्धारित समयावधि के समाप्त होने से पूर्व के 48 घंटे की अवधि में राजनैतिक दलों और उनके प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में किये जाने वाले चुनाव प्रचार संबंधी सम्पूर्ण गतिविधियां समाप्त हो जायेगी, ऐसा प्रावधान है। इस अवधि में निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियां संचालित नहीं होगी।
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