Noida Film City: सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स की संख्या में होगा इजाफा

टेन न्यूज नेटवर्क

गौतम बुद्ध नगर (18 अक्टूबर 2024): उत्तर प्रदेश शासन और जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर गौतमबुद्ध नगर में सिनेमा और मल्टीप्लैक्स (multiplex) के लिए समेकित प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बंद या घाटे में चल रहे सिनेमा घरों को पुनः चालू करना और नए मल्टीप्लैक्स और सिंगल स्क्रीन (single screen) सिनेमा का निर्माण करना है। इससे क्षेत्र में मनोरंजन (entertainment) के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था (economy) को भी बल मिलेगा।

इस योजना के तहत कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया गया है। बंद पड़े सिनेमा घरों को तोड़कर नए, आधुनिक सुविधाओं से युक्त सिनेमा हॉल (cinema hall) में बदलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में पहले तीन सालों में राज्य माल और सर्विस टैक्स (GST) का 100 प्रतिशत और अगले दो सालों में 75 प्रतिशत अनुदान (grant) प्राप्त होगा। इससे पुराने सिनेमा घरों को फिर से जीवन मिल सकेगा और नई तकनीक (technology) के साथ दर्शकों को बेहतर अनुभव (experience) दिया जा सकेगा।

अगली पहल रिमॉडलिंग (remodeling) की है, जिसमें पुराने सिनेमा घरों की आंतरिक संरचना में बदलाव कर उन्हें फिर से चालू करने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत पहले तीन सालों में 75 प्रतिशत और अगले दो सालों में 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। यथास्थिति में पुनः संचालन करने वाले सिनेमा घरों को भी सहायता दी जाएगी, बशर्ते वे 2024 के अंत तक फिर से खोले जाएं, जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान शामिल है।

सिंगल स्क्रीन सिनेमा के निर्माण के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं हैं, जो नए सिनेमा घरों के निर्माण को प्रोत्साहित करेंगी। इसमें पहले तीन सालों में 100 प्रतिशत और अगले दो सालों में 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध होगा। इसके अलावा, जिन जनपदों में मल्टीप्लैक्स नहीं हैं, वहां उन्हें खोलने के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं। इन योजनाओं में पांच साल के भीतर लाइसेंस (license) प्राप्त कर फिल्म प्रदर्शन (film screening) शुरू करने की आवश्यकता होगी।

इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू नए मल्टीप्लैक्स के निर्माण को प्रोत्साहित करना है, खासकर उन जनपदों में जहां पहले से मल्टीप्लैक्स मौजूद नहीं हैं। साथ ही, सिनेमा घरों के अपग्रेडेशन (upgradation) के लिए भी अनुदान का प्रावधान किया गया है, जो निवेश (investment) का 50 प्रतिशत तक होगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि यदि किसी कारणवश लाइसेंस प्राप्त करने में देरी होती है, तो भी ऐसे सिनेमा घरों को योजना में शामिल किया जाएगा। अनुदान की प्रक्रिया ऑनलाइन (online) होगी, जिससे आवेदन करने वालों को आसानी होगी। यह योजना स्थानीय सिनेमा उद्योग (industry) को मजबूत करने में मदद करेगी और लोगों को मनोरंजन के अधिक विकल्प (options) प्रदान करेगी। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित लोगों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

इस योजना के माध्यम से, स्थानीय समुदाय (community) को सिनेमा की संस्कृति को फिर से जीवित करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, सिनेमा घरों में नवीनतम तकनीक (latest technology) के उपयोग से दर्शकों को बेहतर अनुभव (better experience) प्राप्त होगा, जिससे वे मनोरंजन की दुनिया में और भी जुड़ सकेंगे।

 


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