आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए मुख्य न्यायमूर्ति ने दिए ज़रूरी निर्देश

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (21/04/2022): दिनांक 14.05.2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु मुख्य न्यायमूर्ति, राजेश बिंदल, उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई।

बैठक में एम0ए0सी0टी0 वादों, धारा 138 एन0आई0 एक्ट से संबंधित वादों, ई-चालान संबंधी वादों व पारिवारिक वादों के संबंध में न्यायमूर्तियों द्वारा सुझाव व विचार-विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करने तथा चिन्हित वादों में नोटिस तामीला आदि के बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसके साथ साथ राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार आदि के संबंध में भी न्यायमूर्ति द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

बैठक में मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, माननीय मुख्य कार्यपालक अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिनकर दिवाकर, माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, रमेश सिन्हा, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के साथ जनपद न्यायाधीश, अशोक कुमार सप्तम, पीठासीन अधिकारी, एम0ए0सी0टी0 कोर्ट अशोक कुमार, मंजीत सिंह श्यौराण, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, राजीव कुमार वत्स, अपर जिला जज/एफटीसी, द्वितीय, ऋचा उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुशील कुमार, प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अल्ला रक्खे खांन, अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत उपस्थित रहे।