महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही है गहन कार्यवाही

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (22/10/2022): पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी नीटू विश्नोई के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के परिणाम स्वरूप महिला के साथ दुराचार करने के आरोपी को माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो-1 गौतमबुद्धनगर द्वारा 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 55,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन व पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा के नेतृत्व में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी श्री नीटू विश्नोई के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के फलस्वरुप अभियुक्त सुमन पुत्र निर्घन यादव निवासी गाव माझी थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर बिहार को मु0अ0सं0 371/14 धारा 506/376 आईपीसी में आज दिनांक 21/10/2022 को माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो-1 गौतमबुद्धनगर श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 55,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा ना करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त मुकदमे में पुलिस द्वारा समय व तत्परता से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, जिस के संदर्भ में आरोपी को सजा प्राप्त हुई है।

अभियुक्त द्वारा दिनांक 17.03.2014 को वादी की 32 वर्षीय पत्नी के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी गयी थी।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।