मिगसन बिल्डर की मनमानी, लगा 25 लाख का जुर्माना

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (9 नवंबर 2022): गौतमबुद्ध नगर समेत पूरे दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर है। इस बाबत जिला प्रशासन द्वारा जिले में ग्रेप के नियम लागू किए गए हैं। निर्माणाधीन स्थलों पर ग्रीन एयर बैरियर लगाना अनिवार्य है। इसके बाबजूद मिगसन बिल्डर द्वारा द्वारा नियमों का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। जिले के लोगों के जान की परवाह किए बिना मिगसन बिल्डर द्वारा निर्माण कार्य कंपनी के घोर लापरवाही को दर्शाता है। इस बाबत बिल्डर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। मिगसन बिल्डर पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

ग्रेटर नोएडा के प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी राधेश्याम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में जीआरपी के तीसरे चरण के नियम लागू हैं। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 27 में स्थित ‘मिगसन बिल्डर’ कंपनी में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।

कंपनी द्वारा निर्माण कार्य के दौरान ‘ग्रीन एयर बैरियर’ नहीं लगाया गया था। ऐसे में एनजीटी के नियमानुसार कंपनी पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है।।