गैस रिफिलिंग करते पाए जाने पर पंकज सिंह पर हुई कार्रवाई | जानें क्या है पूरा मामला

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (08/02/2023): गौतमबुद्ध नगर पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह एवं जिलाधिकारी सुहास एलवाई के निर्देश के आलोक में जिला पूर्ति अधिकारी चमन शर्मा के नेतृत्व में जिले में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस ( प्रदाय और वितरण विनियमन) के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से अधिकारियों के द्वारा अभियान चलाकर निरंतर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी चमन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत दिवस प्राप्त शिकायत के आधार पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी नोएडा बृजेश पाल एवं पूर्ति लिपिक अविनाश के द्वारा ग्राम अग्गापुर सेक्टर-41 नोएडा में नाले के ऊपर बनी पुलिया के सामने गली में शटर लगे चूल्हा रिपेयरिंग की दुकान खुली पाई गई, जिस पर मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम पंकज सिंह बताया।

उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान दुकान से 5 घरेलू एवं 3 कमर्शियल सिलेंडर के साथ रिफिलिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, रेगुलेटर रबर तथा रबर के दूसरे छोर पर गैस रिफिल की जाने के लिए नोजिल लगी हुई पाई गई।

उन्होंने बताया कि दुकान पर मौजूद व्यक्ति पंकज सिंह मूल निवासी ग्राम नैनी, पोस्ट नैनी जनपद इलाहाबाद हाल निवासी गली नंबर 4 निकट रिलायंस टावर नाला के पास ग्राम अग्गापुर सेक्टर 41 नोएडा द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस ( प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश-2000 तथा संशोधित के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आज जिलाधिकारी के अनुमति उपरांत पंकज सिंह के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन करने पर संबंधित थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि आगे भी निरंतर स्तर पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी ताकि जिले में कहीं पर भी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन न हो सकें।।