प्राधिकरण ने उ०प्र० अपार्टमेंट एक्ट के त हत की बिल्डर पर की कार्यवाही, नेफोमा ने कहा बॉ यर्स की हुई जीत।

नोएडा – नोएडा हाई लीड इंफोटेक प्रा० लि० बिल्डर के विरुद्ध लगभग एक साल से संघर्स चल रहा था जिसमे एन पी एक्स टॉवर एसोसिएसन को अभूतपूर्व सफलता मिली है जो अन्य बॉयर्स के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा, हाल में ही कुछ दिन पहले नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान के साथ बॉयर्स का एक प्रतिनिधि मंडल ने एसीईओ ए०के० सिंह से मीटिंग की थी और जल्द कारवाही करने की मांग की थी, बिल्डर द्वारा उ०प्र० अपार्टमेंट एक्ट की जाने वाली अवहेलनाओं एवं उत्पीड़न के खिलाफ बिल्डर की शिकायत प्राधिकरण में की थी, उपरांत नोएडा प्राधिकरण ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बिल्डर को एक चेतावनी भरा पत्र लिखकर उ०प्र० अपार्टमेंट की अवहेलना करने पर कानूनी कार्यवाही करने की धमकी दी है प्राधिकरण ने बिल्डर को निर्देश दिया है कि निरीक्षण में पाई गई कमियों को 15 दिन में ठीक कर ले, एफएआर संबंधित अनिमितताओं को सही कर ले, डीड आफ डिक्लरेशन जल्द जमा कराए, मेंटिनैंस का उत्तरदायित्व एसोसिएशन का है इसलिए ख़रीदारों पर जबरजस्ती हस्ताक्षर न कराए, जमा करी गयी IFMS तथा सीआरसी की राशि तुरत एसोसिएशन को हवाले करें, उक्त पालन न करने की दिशा में बिल्डर पर प्राधिकरण धारा 25(1)8 के अंतर्गत न्यायिक कारवाही करेगी
ज्ञात रहे एसोसिएशन द्वारा उच्चतम न्यायालय में इसी के संदर्भ में 10 जुलाई 2017 को सुनवाई निर्धारित है एन०पी०एक्स० टॉवर एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज नागलिया ने प्राधिकरण की कार्यवाही को एक सही निर्णय बताया व प्राधिकरण के सीईओ, एसीईओ और प्लांनिंग डिपार्टमेंट को धन्यवाद दिया।
नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान ने प्राधिकरण की कार्यवाही सराहना करते हुए बताया पहली बार प्राधिकरण ने उ०प्र० अपार्टमेंट 2010 का अनुपालन कराया है इस कार्यवाही से सैकड़ों एसोसिएशन को हो रही बिल्डर के साथ असुविधाओं के समाधान का रास्ता खुल गया है इसके लागू होने से मा० न्यायलयों में होने समय एवं धन की हानि से बॉयर्स को निजात मिलेगी ।