सीईओ रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जारी वारंट पर रोक की बढ़ाई अवधि

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (14/05/2022): नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट पर अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है।

 

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने रितु माहेश्वरी की याचिका पर शुक्रवार को गौतमबुद्ध नगर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित 12 लोगों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

 

पीठ ने कहा कि पूर्व के आदेश में गैर जमानती वारंट पर रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी । मामले को सुनवाई के लिए जुलाई में सूचीबद्ध किया जाए न्यायमूर्ति एसए नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की एक अन्य पीठ ने 11 मई को राहत प्रदान की थी । और मामले की सुनवाई 13 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई थी क्योंकि न्यायमूर्ति मुरारी सुनवाई से अलग हो गए थे।

 

अब न्यायमूर्ति नजीर ने कहा था कि क्योंकि मामला अति आवश्यक है इसलिए प्रधान न्यायाधीश से उचित निर्देश लेने के बाद शुक्रवार को मामले को फिर से सूचीबद्ध किया जाए । इसी बीच अंतरिम आदेश जारी रहेगा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रितु माहेश्वरी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए है।

 

अदालत ने सोमवार को कहा था कि यह कि नियमित मामला बन गया है उत्तर प्रदेश के अधिकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ उनके पास लगातार आते रहते हैं वे कोर्ट के आदेश का सम्मान नहीं करते वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित अवमानना के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किए जाने के खिलाफ अदालत का रुख किया था। अधिकारी के समय पर देश में होने के कारण हाई कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था।।