निठारी कांड में न्यायालय का बड़ा फैसला: बयान से मुकरने के मामले में साढ़े तीन साल की कैद

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नोएडा (01/05/2022): दिल्ली से सटे नोएडा का निठारी कांड देश का चर्चित कांड है अब निठारी कांड में बड़ा फैसला आया है बयान से मुकर जाने के मामले में नंदलाल को साढ़े तीन साल की कैद हुई है।

नंदलाल को निठारी कांड में हत्या ,दुष्कर्म, साक्ष्य मिटाने साजिश रचने के मामले में बयान से मुकरने के दोषी नंदलाल को गाजियाबाद के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि शंकर गुप्ता की अदालत ने मंगलवार को साढ़े तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। और बीस हजार जुर्माना भी लगाया है जुर्माना अदा न करने पर नंदलाल को 3 महीने की सजा और बढ़ सकती है ।

 

अधिवक्ता खालिद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि साल 2006 में हुए नोएडा के निठारी कांड के मामले में नंदलाल गवाह था पहले उसने अदालत में बयान दिया था कि मोनिंदर सिंह ने उसकी मौजूदगी में हत्या में प्रयुक्त आरी बरामद कराई थी । लेकिन वह बाद में इस बयान से पलट गया था दूसरी बयान देते हुए उसने कहा था कि मेरे सामने आरी बरामद नहीं कराई है तत्कालीन सीबीआई न्यायाधीश रमा जैन ने मामले का संज्ञान लेकर परिवाद दर्ज कराया था मामले की सुनवाई गाजियाबाद की उपरोक्त अदालत में चल रही थी । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त मामले पर तीन माह में फैसला सुनाने के आदेश दिए थे।

 

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के डिस्चार्ज अर्जी खारिज करने के आदेश के विरोध में नंदलाल ने जिला जज की अदालत में रिवीजन अर्जी दायर की थी । सुनवाई के बाद जिला जज की अदालत ने उसे खारिज भी कर दिया था इसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 27 मई को नंदलाल को दोषी करार दिया था ।