HC ने नोएडा प्राधिकरण को लताड़ लगाते हुए किसानों के घरों को तोड़ने पर लगाई रोक

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (10/06/2022): हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को बड़ा झटका दिया है, किसान की घनी आबादी से जुड़े मामले में फैसला सुनाते हुए प्रयागराज हाई कोर्ट ने कहा है कि हम इसे अतिक्रमण नहीं मानते कार्रवाई को तत्काल रोक दिया जाए । जमीन पर शुरू से किसान का कब्जा है अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं नोएडा शहर के बीचोबीच आगहापुर गांव से मामला जुड़ा है।

 

आगाहपुर गांव के किसान रामकिशन और अन्य ने प्रयागराज हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, किसान ने कोर्ट को बताया था कि साल 1992 में नोएडा अथॉरिटी ने खसरा संख्या 767 में जमीन का अधिग्रहण कर लिया एक बीघा जमीन पर किसान परिवार की आबादी थी किसानों ने मुआवजा नहीं लिया था अथॉरिटी ने साल 1997 में अवार्ड घोषित कर दिया इस जमीन पर अभी तक रामकिशन उनके परिवार का कब्जा है। नोएडा अथॉरिटी ने रामकिशन और उनके परिवार को अतिक्रमणकारी घोषित करते हुए तोड़ने का आदेश जारी किया था इस आदेश के खिलाफ रामकिशन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

 

रामकिशन के वकील पंकज दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को याचिका पर जस्टिस एनके गुप्ता और जस्टिस सीके राय की खंडपीठ ने सुनवाई की है अदालत ने माना है कि जमीन पर किसान का कब्जा है उचित रीति से भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है भूमि अधिग्रहण और अवार्ड की घोषणा पर सवाल है जमीन पर किसान का परिवार रह रहा है तो लिहाजा डिमोशन आर्डर उचित नहीं है कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के आदेश पर रोक लगा दी है।।