सुपरटेक ट्विन टावर की फायर एनओसी जारी करने वाले तीन सीएफओ पर हुई एफआईआर दर्ज

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (17/08/2022): नोएडा सुपरटेक एमरोल्ड कोर्ट के निर्माण के दौरान हुए फर्जीवाड़े में हाउसिंग भूखंड पर बने ट्विन टावर को एनओसी देने वाले तीन तत्कालीन सीएफओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तीनों रिटायर्ड हो चुके हैं कोतवाली फेस 2 में तत्कालीन मुख्यालय अग्निशमन अधिकारी महावीर सिंह राजपाल त्यागी, आईएएस सोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। डीआईजी फायर सर्विस की अध्यक्षता में गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, अभी मामले की जांच नोएडा पुलिस कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक लिमिटेड को आवंटित ग्रुप हाउसिंग भूकंप पर बने अवैध टावर संख्या टी 16 और टी 17 को गिराने के आदेश दिए हुए हैं। इस प्रकरण में शासन के आदेश पर एवं स्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल की अध्यक्षता में जिम्मेदारी तय करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने उस समय नोएडा में अलग-अलग पदों पर तैनात रहे चार आईएस समेत कुल 26 अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं इस मामले की जांच में यह भी सामने आया था कि ग्रुप हाउसिंग सोसायटी भूखंड संख्या जीएच 4 सेक्टर 93 ए का आवंटन और मानचित्र स्वीकृत वर्ष 2004 से 2012 के मध्य की है। इस पर मानचित्र स्वीकृति वर्ष 2005, 2006,2009 और 2012 में दी गई थी अवैध रूप से स्वीकृत मानचित्र के आधार पर हुए निर्माणों को अग्निशमन विभाग लापरवाही दिखाते हुए एनओसी दे दिया था।।