नाबालिग लड़की से दुराचार मामले में आजीवन कारावास

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (13/12/2022): नाबालिग लडकी के साथ दुराचार मामले में न्यायालय एडीजे/पोक्सो-2 गौतमबुद्धनगर द्वारा आजीवन कारावास के कठोर कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी जे0पी0 भाटी के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के फलस्वरुप आरोपी नन्हे मिश्रा निवासी मोहन मन्दिर वाली गली बृहस्पति मार्केट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर को मु0अ0सं0 1252/2019 धारा 376 आईपीसी व धारा 5/6 पोक्सो अधिनियम, 3(2)(5ए) एससी/एसटी एक्ट में दिनांक 12/12/2022 को न्यायालय एडीजे/पोक्सो-2 गौतमबुद्धनगर चन्द्रमोहन श्रीवास्तव द्वारा आजीवन कारावास के कठोर कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा ना करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

आरोपी जिला कारागार में निरुद्ध है। इस मुकदमे में पुलिस द्वारा समय व तत्परता से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया, जिसके संदर्भ में आरोपी को सजा दी गई है।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।