मदिरा पीने एवं परोसने के लिए जरूरी नियम, अनदेखी करने पर लग सकता है भारी जुर्माना

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (23 दिसंबर 2022): जिलाधिकारी सुहास एल.वाई. के निर्देशों के क्रम में जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न प्रकार के समारोहों, शादी विवाह व नववर्ष के उत्सव एवं पार्टी आदि के आयोजन स्थल, क्लब, सोसाईटी क्लब, रिजॉर्ट, फार्म हाऊस, मैरिज हॉल, कम्युनिटी सेन्टर, होटल व रेस्टोरेन्ट पर मदिरा उपभोग करने या परोसने के लिए अनुज्ञापन (एफ0एल0-11) प्राप्त करना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि अनुज्ञापन प्राप्त किये बिना मदिरा पान की सुविधा उपलब्ध कराना एक दण्डनीय अपराध है, इसके लिए नियमों में कारावास व जुर्माने का प्रावधान है। आकेजनल बार अनुज्ञापन upexciseportal.in पर लॉग इन कर निर्धारित सूचनाओं की प्रविष्टी कर एवं निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क जमा करके प्राप्त किया जा सकता है।

उन्होंने क्लब, सोसाईटी क्लब, रिजार्ट, फार्म हाऊस, मैरिज हॉल कम्युनिटी सेन्टर, होटल व रेस्टोरेन्ट के संचालकों को सचेत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के बाहर की मदिरा का अनाधिकृत रूप से विक्रय या उपभोग दण्डनीय अपराध है। यदि किसी समारोह स्थल पर मदिरा परोसते हुये अथवा किसी व्यक्ति के कब्जे में उ0प्र0 प्रदेश के बाहर की मदिरा पायी जाती है तो सम्बन्धित व्यक्ति एवं उसके सहयोगियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 63 (जिसके अन्तर्गत छः माह से पाँच वर्ष तक कारावास और आबकारी शुल्क के दस गुने या पाँच हजार रूपये, जो अधिक हो, के जुर्माने की सजा का प्राविधान है) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करके दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।।