टेन न्यूज नेटवर्क
नोएडा (10 अक्टूबर 2024): नोएडा के सेक्टर-18 में स्थित वाणिज्यिक भूखण्ड संख्या पी-14 (Commercial Plot No. P-14, Area 141 sqm) पर आज, 9 अक्टूबर 2024 को सीलिंग (Sealing) की कार्रवाई की गई। यह कदम भूखण्ड के निरस्तीकरण (Cancellation) के कारण उठाया गया, जो 20 अप्रैल 2023 को देयताओं (Dues) का भुगतान न करने पर लिया गया था। इस निरस्तीकरण के खिलाफ आवंटी (Allottee) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) में याचिका दायर की थी।
उच्च न्यायालय ने 1 मई 2023 को आदेश दिया था कि आवंटी को 5 करोड़ रुपये (5 Crore) की राशि 15 मई 2023 तक जमा करनी होगी, और शेष 16 करोड़ रुपये (16 Crore) को चार किश्तों (Installments) में चुकाना होगा। लेकिन आवंटी ने समय सीमा के भीतर किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया। इसके बजाय, आवंटी ने भूखंड पर एक 8-मंजिला भवन (8-Storey Building) में शोरूम (Showroom) चलाना शुरू कर दिया।
इसलिए, आज की सीलिंग कार्रवाई में विशेष कार्याधिकारी वाणिज्यिक (Special Officer Commercial), विभागीय अधिकारियों (Departmental Officials) के साथ वर्क सर्किल-02 (Work Circle-02) और पुलिस बल (Police Force) भी शामिल थे। अधिकारियों ने कहा कि भूखण्ड को सील करने का यह कदम कानून के अनुपालन (Compliance) में लिया गया है। आवंटी द्वारा न्यायालय के आदेशों की अनदेखी (Disregard) के चलते यह कार्रवाई आवश्यक हो गई थी। अब इस भूखंड पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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