उच्च न्यायालय के अवमानना मामले के बाद नोएडा प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी हुई सख्त, की जाएगी कड़ी कार्रवाई

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (14/05/2022): हाईकोर्ट इलाहाबाद की अवमानना मामले के बाद नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी अब विभागाध्यक्षों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी। सभी विशेष कार्य अधिकारी संबंधित विभागाध्यक्ष ,अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को कार्यालय आदेश कर स्पष्ट किया है कि किसी भी विभाग से अवमानना का मामला आता है तो उस विभाग के अध्यक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दोनों अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निर्देशित किया है कि 16 मई तक सभी विभागों से कोर्ट में लंबित वादों की एक आख्या रिपोर्ट तैयार कर उनके समक्ष प्रस्तुत की जाए।

कार्यालय आदेश में में स्पष्ट लिखा है कि प्रतिदिन यह देखा जा रहा है कि विभाग द्वारा विभिन्न न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुपालन के लिए प्रकरणों को ने तो समय से प्रस्तुत किया जा रहा है और न ही उनका निस्तारण समय अंतर्गत किया जा रहा है ।

इससे अवमानना वाद व केस की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है आज भी आवासीय भवन विभाग के दो तथा बेल्ट ऑपरेटर ट्रांसफर व विज्ञापन विभाग से संबंधित एक अब अवमानना वाद का नोटिस प्राप्त हुआ है न्यायालय में योजित वादों में समुचित एवं समय से पैरवी न किए जाने के कारण वादों में अवमानना बाद योजना होता अत्यंत आपत्तिजनक है यह परिस्थितियां संबंधित विभागों एवं विधि विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह उठाती है।

अब भी बहुत से प्रकरण सुनवाई के उपरांत निस्तारण के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। ऐसे प्रकरणों को नियमानुसार निस्तारण के लिए तत्काल प्रस्तुत किए जाएं न्यायालय में योजित वादों में समुचित एवं समय से पैरवी न किए जाने के प्रकरणों को अब गंभीरता से लिया जाएगा।

इस कार्य में किसी भी प्रकार की उदासीनता या लापरवाही के चलते विशेष कार्याधिकारी और विभागाअध्यक्ष की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए उनके निलंबन या कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा। प्रकरण को शासन को भी संबंधित किया जाएगा।

स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अपर मुख्य कार्यपालक अपने विभागों के लंबित वादों की समीक्षा कर उनके अघतन स्थिति की सूचना सहित आख्या पत्रावली 16 मई तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । साथ ही उक्त दोनों विभागों के प्राप्त अवमानना वादों में समय पर और समुचित कार्रवाई न किए जाने के लिए संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध कार्य में भी प्रस्तावित करें।