गौतमबुद्ध नगर में धारा 144 लागू, जानें पूरी डिटेल्स

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (06 दिसंबर 2022): जनपद में एक बार फिर धारा 144 लागू हो गई है। जिले में बीते 5 दिसंबर की आधी रात से लेकर 2 जनवरी 2023 की आधी रात कर धारा 144 लागू रहेगी। नवागत पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति जुलूस नहीं निकाल सकता। 5 या 5 से अधिक लोग समूह नहीं बना सकता। धार्मिक स्थानों पर पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे, साथ ही सरकारी संस्थाओं के आसपास ड्रोन कैमरे से फोटो की शूटिंग की जाएगी।

ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर अनिल कुमार यादव द्वारा मीडिया को जानकारी दी गई कि जिले में 2 जनवरी 2023 तक धारा 144 रहेगी।

इस अवधि के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर कड़ी कारवाई की जाएगी। साथ ही अगर कोई व्यक्ति तय समय सीमा से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाता है तो धारा 144 के तहत कारवाई की जाएगी।।