नोएडा में धारा 144 लागू: सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, पूजा पर रोक। जानें पूरी डिटेल्स

टेन न्यूज नेटवर्क

नोएडा (20 जुलाई 2023): गौतमबुद्ध नगर जनपद में पुन: सीआरपीसी की धारा 144 के तहत सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया। जारी आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, पूजा, जुलूस जैसी कोई भी बिना अनुमति वाली धार्मिक गतिविधि नहीं की जाएगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में आयोजन की अनुमति पुलिस आयुक्त या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एवं जिले के तीन जोनों से संबंधित पुलिस उपायुक्तों से लेनी होगी।

15 दिनों के लिए धारा 144 लागू

अतिरिक्त डीसीपी (कानून एवं व्यवस्था) हिरदेश कठेरिया द्वारा जारी आदेश के मुताबिक धारा 144 आज यानि 20 जुलाई से प्रभावी होंगे और आगामी 15 दिनों के लिए 3 अगस्त तक लागू रहेंगे।

पुलिस ने कहा कि आगामी मुहर्रम, एक खेल का आयोजन जिसमें विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे, किसानों के प्रदर्शन एवं अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर प्रतिबंध लागू किए गए हैं।

आदेश में कहा गया है कि ” सीपी, अतिरिक्त सीपी या संबंधित डीसीपी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर सभा नहीं करेगा या जुलूस नहीं निकालेगा या पांच से अधिक लोग वाली सभा का हिस्सा नहीं बनेगा। सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों के लिए इस नियम को लचीला बनाया जा सकता है।”

इसमें कहा गया है कि सरकारी कार्यालयों ओ ऊपर एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और अन्य स्थानों पर फोटोग्राफी या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ऐसे मानव रहित हवाई वाहनों का उपयोग करने के लिए भी पुलिस की अनुमति की आवश्यकता होगी। आदेश में कहा गया है कि ” सार्वजनिक स्थानों पर और सड़कों पर, नमाज या पूजा या जुलूस या कोई अन्य धार्मिक गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसी गतिविधियों के आयोजन के लिए पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या जिले के तीन क्षेत्रों के संबंधित पुलिस उपायुक्तों से अनुमति लेनी होगी।”

पुलिस ने आदेश में कहा कि ” कोई भी अन्य धर्मों के धार्मिक ग्रंथों का अपमान नही करेगा। धार्मिक स्थलों की दीवारों पर कोई धार्मिक बैनर, पोस्टर या झंडे नहीं होंगे।”

ज्ञात हो कि इस दरमियान किसी भी पुलिस अधिकारी, नागरिक प्राधिकरण कार्यकर्ता, या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने या हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।।