सड़क हादसे में घायल की सेल्फी लेने पर होगा च ालान, मदद करने वालों को मिलेगा सम्मान।

सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद करने की बजाय सेल्फी या वीडियो लेने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यातायात विभाग ने बृहस्पतिवार को एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने चेतावनी दी है कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की सेल्फी या वीडियो लेने वालों का मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किया जाएगा। वहीं, घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। एसपी ट्रैफिक ने सभी टीआइ को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया है।दरअसल, यातायात विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए यह एडवाइजरी जारी की है। एसपी ट्रैफिक अनिल कुमार झा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार मुहैया कराया जाए। यह जिम्मेदारी सभी नागरिकों की बनती है। अक्सर यह देखा जा रहा है कि हादसे में घायलों की मदद की बजाय लोग सड़क पर अपने वाहन खड़े कर घायल की सेल्फी या वीडियो बनाने लगते हैं। चंद मिनट में ही सड़क पर वाहनों की भीड़ बढ़ने से जाम लग जाता है। पुलिस को घायल को अस्पताल पहुंचाने के साथ जाम भी खुलवाना पड़ता है।एसपी ट्रैफिक ने बताया कि सभी टीआइ को सड़क हादसे के दौरान वीडियो या सेल्फी लेने वालों के वाहनों का चालान काटने व बदसलूकी करने पर सीज करने का निर्देश दिया गया है। विभाग यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122/177 (मार्ग अवरुद्ध करना) के तहत करेगा।